जेल पहुंचे एनआरएचएम घोटाले के तीनों आरोपी | ||||||||||
Story Update : Wednesday, January 11, 2012 1:08 AM | ||||||||||
डासना जेल के बैरक नंबर सात (ए) में रखा गया, सीबीआई की रिमांड अर्जी नामंजूर
गाजियाबाद। चर्चित एनआरएचएम घोटाले के आरोपियों दवा कारोबारी सौरभ जैन, यूपीएसआईसी के एमडी अभय कुमार वाजपेयी और पूर्व डीजी हेल्थ एसपी राम को मंगलवार सुबह विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। तीनों की पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने पर सीबीआई टीम साढ़े 10 बजे उन्हें लेकर विशेष न्यायाधीश एके सिंह की कोर्ट पहुंची थी। सीबीआई की ओर से सौरभ जैन और एसपी राम को फिर से पुलिस रिमांड पर दिए जाने की अर्जी कोर्ट में दी गई, जिसे कोर्ट ने लंच के बाद नामंजूर कर दिया। इन्हें 6 जनवरी को रिमांड पर दिया गया था। सीबीआई की ओर से उनके स्पेशल लोक अभियोजन अधिकारी वीके शर्मा ने अदालत में अर्जी लगाते हुए कहा कि सौरभ जैन को १० दिन और एसपी राम को ३ दिन के लिए फिर से पुलिस रिमांड पर दिया जाए। लोक अभियोजक का कहना था कि डेढ़ करोड़ के इस घोटाले में सौरभ जैन सीबीआई को सहयोग नहीं कर रहा है। सीबीआई घोटाले के दौरान उपयोग किए गए अभियुक्तों के मोबाइल फोन और सिम कार्ड के अलावा उनके बिल-बाउचर भी बरामद कराना चाहती है। आरोपियों के वकील शिवदत्त त्यागी और राम अवतार गुप्ता ने अर्जी के विरोध में कहा कि पुलिस पहले ही आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले चुकी है। लिहाजा अब रिमांड की जरूरत बाकी नहीं रह जाती। दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अर्जी पर फैसला लंच बाद तक सुरक्षित रखा। दोपहर करीब ढाई बजे कोर्ट ने दाखिल अर्जी को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया। जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज ने बताया कि तीनों को बैरक नंबर सात (ए) में रखा गया है। अगली सुनवाई २४ जनवरी को होगी।
(वाजपेयी जी उ.प्र.प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, गाजियाबाद में पोस्टेड रहे हैं और बहुत ही महाँ और संत छवि के व्यक्ति रहे हैं)
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सोमवार, 14 मई 2012
NRHM
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