गुरुवार, 24 अगस्त 2023

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वेंकैया नायडू, अपनी दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम नही कर पाये। 1-शरद यादव,अनवर अली की सदयस्ता , जिसमें पार्टी ने उन्हें बर्खास्त किया था ,उन पर दलबदल कानून लागू ही नही होता ,लेकिन इसी कानून के तहत आनन-फानन में उन्होंने शरद-अनवर की राज्यसभा सदस्यता रद्द कर दी । 2- आज सीजेआई के हटाये जाने की नोटिस को मेरिट पर अस्वीकृत कर दिया,जबकि उन्हें सिर्फ संविधान के अनुच्छेद124(4),(5) में प्रावधानित शर्तो जैसे-कदाचार एवं अक्षमता के आरोप तथा प्रस्ताव का 50 सदस्यों द्वारा समर्थित होना ही देखकर नोटिस को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रकरण की मेरिट को देखना और अपना निर्णय देना,राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद लोकसभा द्वारा जजेज इंक्विरी एक्ट 1968,के तहत गठित कमेटी का काम था।


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